CBI की साख बचाने के लिए दोनों अधिकारियों को भेजा था छुट्टी पर: जेतली

Tuesday, Jan 08, 2019 - 09:30 PM (IST)

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री अरुण जेतली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला सीवीसी के रिपोर्ट पर आधारित था जिसके बाद ही सीबीआई के 2 अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया था।
 

अधिकारियों ने लगाए थे एक दूसरे पर आरोप 
जेतली ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सीबीआई के दो अधिकारियों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार को लगा कि निष्पक्ष जांच के लिए यही सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। 


CVC की रिपोर्ट पर आधारित था फैसला
वित्त मंत्री ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे, हालांकि अभी सरकार इस फैसले का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या निष्पक्ष में रवैया नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के मामले में दो तरीके के प्रावधान हैं। पहले में अगर ट्रांसफर से जुड़ा मामला होता है तो हाई लेवल कमेटी के पास जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला है तो सीवीसी की सिफारिश पर भी काम हो सकता है। 


SC ने सरकार को दिया झटका  
बता दें कि सीबीआई बनाम सीबीआई के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी अलोक वर्मा की छुट्टी के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही वर्मा को सीवीसी जांच पूरी होने तक कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोक दिया है।
 

vasudha

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