जयपुर विस्फोट मामला: आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Sunday, May 14, 2023 - 04:59 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट 2008 के जयपुर श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में मारे गए लोगों के कुछ परिजनों की उस याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा मौत की सजा पाए चार लोगों को बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। तेरह मई, 2008 को मानक चौक खंड, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था।

विस्फोटों में 71 लोग मारे गए थे और 185 घायल हुए थे। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने विस्फोटों के पीड़ितों के कुछ परिवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया। राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल को मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 12 मई को विस्फोट पीड़ितों के परिजनों को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी।

 

Yaspal

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