कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए टेरर फंडिंग करने वाले यासीन मलिक ने कबूला गुनाह, सजा पर बहस 19 मई को

Wednesday, May 11, 2022 - 01:44 PM (IST)

 इंटरनेशनल डेस्कः कश्मीर में अशांति  फैलाने के लिए टेरर फंडिंग करने के मुख्य आरोपी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि मलिक ने अदालत के समक्ष कहा कि वह खुद पर लगे टेरर फंडिंग, आतंकी समूह का सदस्य होने, साजिश रचने और राजद्रोह के आरोप से इन्कार नहीं करता है। यासीन के इस बयान के बाद विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक की सजा पर बहस के लिए 19 मई तारीख तय की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपितों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।

NIA के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया। NIA के मुताबिक हाफिद सईद ने हुर्रियत कान्फ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया।

इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने , सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। यासीन के अलावा इस मामले में हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, शब्बीर शाह, मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अलताफ अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

Tanuja

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