महाराष्ट्र: अब सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी, उल्लंघन करने पर होगी सजा

Wednesday, Apr 08, 2020 - 06:09 PM (IST)

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई नगर निकाय ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना बुधवार को अनिवार्य कर दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने जारी परिपत्र में इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किए जाने की भी चेतावनी दी। इसमें कहा गया है,‘सभी लोग जो किसी काम के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, अस्पतालों, कार्यालयों, बाजारों आदि के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें मास्क या कपड़े का मास्क पहनना होगा।'

 बुधवार को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर प्रवीण परदेशी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनना अपराध है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। यह आदेश एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश का पूरी गंभीरता के साथ पालन करने को कहा गया है।

बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब तक महाराष्ट्र में 1018 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 79 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं, जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

shukdev

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