मुंबई अटैक: इस्लामाबाद HC ने नहीं दी आरोपियों के वाइस सैंपल लेने की इजाजत

Wednesday, Jan 27, 2016 - 12:40 PM (IST)

इस्लामाबाद: मुंबई हमले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार की दो याचिकाओं संदिग्ध मास्टरमाइंड के आवाज के नमूने लेने और अजमल कसाब और फहीम अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की अपील खारिज कर दी। इनमें से एक याचिका में हमले के संदिग्ध मास्टरमाइंड और छह अन्य लोगों के आवाज के नमूने लेने की मांग की थी, ताकि वह भारत द्वारा दिए नमूनों से इनका मिलान कर सकें। इससे पहले सितंबर 2012 में भी इसी कोर्ट ने इन्हीं आधारों पर दोनों याचिकाओं को खारिज किया था।

गौरतलब है कि एक बार याचिका खारिज होने के बाद एफआईए ने मामले में रिवाइवल के लिए दोबारा अर्जी दाखि‍ल की थी। अभि‍योजन पक्ष ने बताया, मई 2010 में एंटी टेररिस्ट कोर्ट (एटीसी) ने संदिग्धों के आवाज के नमूनों की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि मुंबई हमले की जांच के लिए ये नमूने काफी थे।

बता दें कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकीउर-रहमान लखवी समेत सात लोगों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। एटीएस 2009 से इन पर मुकदमा चला रही है, लेकिन लखवी को दिसंबर 2014 में जमानत मिल गई। 

Advertising