Child Passport Rule: बच्चों के पासपोर्ट के लिए क्या AADHAAR होना जरूरी है? जानिए पासपोर्ट ऑफिस के नियम
punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2026 - 03:35 PM (IST)
नई दिल्ली : अपने बच्चे के बेहतर भविष्य, विदेश में पढ़ाई या फिर फैमिली वैकेशन के लिए कई माता-पिता समय से पहले ही बच्चों का पासपोर्ट बनवाकर रखना पसंद करते हैं। हालांकि कई अभिभावकों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर उनके बच्चे का भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (Aadhaar) अभी नहीं बना है तो क्या वे पासपोर्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे?
अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं तो राहत की बात यह है कि बिना इस पहचान पत्र के भी आपके बच्चे का पासपोर्ट आसानी से बन सकता है। बिलकुल नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय के नियमों के मुताबिक पासपोर्ट बनवाने के लिए यह कोई इकलौता अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। अगर बच्चे के पास यह पहचान पत्र नहीं है तो भी वैकल्पिक दस्तावेजों की मदद से प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
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जानें बिना इसके कैसे बनेगा बच्चे का पासपोर्ट?
बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए नगर निगम या अधिकृत संस्था द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अहम दस्तावेज है। यह बच्चे की जन्म तिथि और नागरिकता दोनों को साबित करता है। बच्चे के निवास प्रमाण के तौर पर माता-पिता में से किसी एक का पहचान पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट या बिजली का बिल जमा किया जा सकता है।
यदि माता-पिता के पास पहले से पासपोर्ट है तो उनके पासपोर्ट के पहले और आखिरी पन्ने की फोटोकॉपी लगाने से प्रक्रिया और तेज हो जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट आवेदन करते समय माता-पिता को Annexure H (सहमति पत्र) भरकर देना होता है। यह एक लिखित घोषणा पत्र होता है जिसमें माता-पिता यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें अपने बच्चे का पासपोर्ट बनने से कोई आपत्ति नहीं है।
इन बातों का रखें खास ख्याल
जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के दस्तावेजों में बच्चे के नाम व जन्मतिथि की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक अक्षर की गलती से भी आवेदन अटक सकता है। जमा किए जाने वाले सभी एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र पूरी तरह अपडेटेड होने चाहिए। पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) जाते समय सभी जरूरी पेपर्स की फोटोकॉपी के साथ ओरिजनल (मूल) दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें।
