सिंचाई घोटाला: अजित पवार, राकांपा विधानपरिषद सदस्य को अदालत ने दिया नोटिस

Friday, Oct 21, 2016 - 09:30 PM (IST)

नागपुर: बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और यवतमाल से राकांपा के विधानपरिषद सदस्य संदीप बाजोरिया को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राज्य के बुलढाना और अमरावती जिलों में सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।   

नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर ने कल उन्हें 25 नवम्बर से पहले जवाब देने का निर्देश दिया जब मामले की अगली सुनवायी होगी। याचिकाकर्ता अतुल जगताप ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा शासन के दौरान बुलढाना और अमरावती में क्रमश: जिगांव और लोअर पेढ़ी परियोजनाओं के लिए ठेके विधानपरिषद सदस्य की बाजोरिया कन्ट्रक्शन कंपनी को पवार के इशारे पर प्रदान किये गए।  

जगताप ने एक अर्जी दायर करके तत्कालीन सिंचाई मंत्री पवार और बाजोरिया को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने की मांग की।  जिगांव परियोजना की लागत 15 वर्षों में 394 करोड़ रूपये से बढ़कर 5700 करोड़ रूपये हो गई। परियोजना की कीमत 2019 में सात हजार करोड़ रूपये पार कर जाएगी जो कि इसकी अंतिम समयसीमा है। याचिकाकर्ता ने बाजोरिया की कंपनी को ठेका आवंटन में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने की मांग की।  

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