सीनियर सिटीजंस के लिए रेलवे का नया नियम, यात्रा के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड

Sunday, Dec 04, 2016 - 02:58 PM (IST)

नई दिल्लीः रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग में आधार कार्ड को जोड़ने की दिशा में रेलवे ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले सीनियर सिटीजन को दिए जाने वाले रियायती टिकटों को आधार कार्ड से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। पीआरएस और ऑनलाइन टिकट का जिम्मा संभालने वाली रेलवे पीएसयू आई.आर.सी.टी.सी. को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी वैबसाइट और रिजर्वेशन ऑफिस के जरिए 1 दिसंबर से सीनियर सिटीजन कैटेगिरी में आधार कार्ड डिटेल लेने की कवायद शुरू कर दें।

आधार कार्ड का वेरिफिकेशन
1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक सीनियर सिटीजन कैटेगिरी में रेलवे टिकट पर रियायत पाने के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन स्वेच्छा पूर्ण तरीके से किया जाएगा लेकिन 1 अप्रैल 2017 से सीनियर सिटीजन अगर अपने टिकट में दी जाने वाली रियायत लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। रेलवे ने कहा है कि वह सीनियर सिटीजन जो अपने रेलवे टिकट में रियायत नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए आधार कार्ड ऑप्शनल रहेगा।

1 अप्रैल 2017 से आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन को पहचान पत्र के तौर पर मान्य कागजातों में आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता सिर्फ और सिर्फ आरक्षित टिकटों के मामले में ही होगी। सीनियर सिटीजन के अनारक्षित टिकटों के मामले में कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए रियायती टिकटों में नियम और कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे आरक्षण के सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी उठाने वाले रेलवे पीएसयू क्रिस को इस मामले में संबंधित सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही आई.आर.सी.टी.सी. को आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।

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