INX मीडिया केस : चिदंबरम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई

Monday, Nov 18, 2019 - 11:31 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जमानत याचिका को बुधवार को उचित पीठ के पास सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देर शाम अपलोड किए गए आदेश में पीठ ने कहा, ‘उचित पीठ के समक्ष याचिका को 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए।' इससे पहले दिन में, चिदंबरम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सिब्बल ने पीठ से कहा कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिन से जेल में बंद हैं। पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘हम देखेंगे' और यह भी कहा कि जमानत याचिका मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए ली जाएगी। 

shukdev

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