प्राइवेट स्कूलों की 20% फीस कम करने के निर्देश पर नहीं लगेगी रोक, कलकत्ता HC को SC से मिली हरी झंडी

Thursday, Oct 29, 2020 - 09:13 AM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस में 20 प्रतिशत तक कमी करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उन निर्देशों में भी हस्तक्षेप नहीं किया, जिनमें कहा गया कि स्कूलों को गैर-आवश्यक सेवाओं (जैसे प्रयोगशाला, शिल्प, खेल सुविधाएं या अतिरिक्त गतिविधियों) के लिए शुल्क नहीं देना चाहिए, जिनका उपयोग छात्र नहीं कर रहे हैं। 

 

145 निजी स्कूलों को दिया था आदेश 
दरअसल हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शहर के 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश करें। इसने साथ ही कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी। शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।  

 

अभिभावकों ने कोर्ट से लगाई थी गुहार 
अभिभावकों का कहना था कि कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं। इस पर अदालत ने आदेश दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी और अप्रैल 2020 से जब तक स्कूल दोबारा पारंपरिक तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक सभी 145 स्कूल शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत कमी करने की पेशकश करेंगे। यह फैसला न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने दिया था।

vasudha

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