रेलवे का बड़ा बदलाव: 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नियम बदला, यात्रा से पहले जान लें नई गाइडलाइंस
punjabkesari.in Wednesday, Nov 12, 2025 - 09:23 PM (IST)
नेशनल डेस्क : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों की टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत छोटे बच्चों के साथ माता-पिता या अभिभावकों के लिए ट्रेन यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्पष्ट हो गई है। रेलवे ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है, जबकि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए विशेष किराया नियम लागू किए हैं। ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान सही जानकारी दर्ज करने की सलाह दी गई है।
5 साल से छोटे बच्चों के लिए राहत
रेलवे ने छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए नियमों के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अलग सीट या बर्थ की जरूरत न हो। ऐसे में अभिभावक बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, अगर बच्चे के लिए अलग बर्थ या सीट बुक की जाती है, तो इसके लिए पूरा वयस्क किराया देना अनिवार्य होगा। रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को अनावश्यक खर्च से बचाया जा सके।
5 से 12 साल के बच्चों के लिए विशेष किराया नियम
रेलवे ने 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए अलग नियम बनाए हैं, जो यात्रियों को लचीलापन प्रदान करते हैं। अगर इस आयु वर्ग के बच्चे को सीट या बर्थ की जरूरत नहीं है और टिकट बुकिंग के दौरान ‘No Seat/No Berth (NOSB)’ विकल्प चुना जाता है, तो बच्चे का टिकट आधे किराए पर उपलब्ध होगा। लेकिन अगर बच्चे के लिए सीट या बर्थ बुक की जाती है, तो इसके लिए पूरा वयस्क किराया देना होगा।
इसके अलावा, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वयस्क माना जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए टिकट पर सामान्य वयस्क किराया लागू होगा, और कोई छूट नहीं मिलेगी।
टिकट बुकिंग के दौरान सावधानी जरूरी
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि टिकट बुकिंग के दौरान बच्चे की सही उम्र और जन्मतिथि दर्ज करें। गलत जानकारी देने से टिकट अमान्य हो सकता है, और यात्रा के दौरान जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रेलवे ने यह भी अनिवार्य किया है कि यात्रा के दौरान बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी) साथ रखा जाए। टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई द्वारा इसकी मांग की जा सकती है।
