SC का बड़ा फैसला-दोषी जुर्माना भरने से पहले ही मर जाता है तो संतान को करना होगा भुगतान

Friday, Jan 24, 2020 - 12:09 PM (IST)

नई दिल्ली: यदि अदालत ने किसी दोषी पर जुर्माना लगाया है और वह दोषी जुर्माना भरने से पहले ही मर जाता है तो वह जुर्माना उसकी संतान को भुगतना होगा। जुर्माने की सजा मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। अपराध करने वालों के लिए एक चेतावनी के रूप में यह कानूनी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और मुकेश कुमार शाह की बैंच ने भी सी.आर.पी.सी. की धारा 394 का हवाला देते हुए कहा, ‘‘ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए शख्स को जुर्माने की राशि का भुगतान करना ही होगा भले ही उसकी मौत हो चुकी हो।

 

1-1 लाख का जुर्माना भरे बिना मर गया था केरल का शराब तस्कर
केरल पुलिस ने रमेशन नामक व्यक्ति को शराब की तस्करी के जुर्म में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उस पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। रमेशन ने जमानत लेने के बाद ट्रायल कोर्ट में अपील दायर की। अभी उसका केस चल ही रहा था कि 21 दिसम्बर 2007 को रमेशन की मौत हो गई। रमेशन की मौत के बाद उसके बेटे गिरिजा की अपील के बावजूद हाईकोर्ट ने केस खत्म नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि गुनहगार की मौत के कारण उसे जेल भेजना संभव नहीं है लिहाजा उसके बेटे को जुर्माने की रकम अदा करने का आदेश दिया।

Seema Sharma

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