कोरोना पर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुला

Friday, Apr 30, 2021 - 10:47 AM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रचार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोनबनाने जैसे उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो covid-19 संक्रमण की दर 10 फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक कंटेनमेंट जोन और बड़े कंटेनमेंट जोन जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। 

जानिए गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस

  • जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध। 
  • सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। 
  • शादी समारोह में 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। 
  • सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। 
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
  •  आवश्यक वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर-राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध नहीं।
  • कार्यालय अपने आधे कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आकलन करने को भी कहा है ताकि वर्तमान एवं आने वाले समय में (अगले एक महीने में) संक्रमण के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और मरीजों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में बिस्तर, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

Seema Sharma

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