HC ने तेजबहादुर से उनकी पत्नी को मिलने की दी इजाजत

Friday, Feb 10, 2017 - 07:20 PM (IST)

नई दिल्ली :दिल्ली हाई कोर्ट ने खराब खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेजबहादुर से उनकी पत्नी को मिलने की इजाजत देने को कहा है। तेजबहादुर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि पत्नी को उसके साथ 2 दिन रहने की इजाजत भी दी जाए। उधर, गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया कि तेजबहादुर को गैरकानूनी ढंग से बंद नहीं किया गया है जैसा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया बल्कि उन्हें दूसरी बटालियन में भेजा गया है। इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बीएसएफ के उस लापता जवान को खोजने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था जिसने वीडियो पोस्ट कर जवानों को दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया था।

BSF डीजी ने कहा था कोर्ट में देंगे जवाब
बीएसएफ जवान तेज बहाहदुर यादव के लापता होने से जुड़ी याचिका पर बीएसएफ के डीजी ने कहा था कि तेज बहादुर के परिवार को उनकी सारी जानकारी है, इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। बीएसएफ डीजी केके शर्मा ने कहा कि तेज बहादुर के पत्नी की हेबियस कॉर्पस पेटिशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का वह कोर्ट में ही जवाब देंगे।

याचिका में क्या है
तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला यादव की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में यादव को कोर्ट के सामने पेश किए जाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि वह कई दिनों से तेज बहादुर से संपर्क नहीं कर पा रही हैं। यादव के परिजनों की मानें तो, इस बारे में उन्होंने बीएसएफ को 2 पत्र भी लिखे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं शर्मिला ने मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है।

साथ ही तेज बहादुर यादव की वॉलैंटरी रिटायरमेंट की दरख्वास्त के खारिज होने का मसला भी उठाया है।  शर्मिला ने अपने पति का पता लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस पेटिशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

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