नजीब को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अब पुलिस को दिए नए आदेश

Wednesday, Dec 14, 2016 - 11:37 PM (IST)

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद के पिछले करीब दो महीने से लापता रहने के मुद्दे पर चिंतित दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह खोजी कुत्तों का इस्तेमाल कर छात्रावासों, कक्षाओं और छतों सहित समूचे जेएनयू परिसर की सघन तलाशी ले।
 

न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा कि वह नजीब का पता लगाने के लिए बगैर कोई वक्त गंवाए सभी जरूरी कदम उठाए। पीठ ने कहा कि नजीब के लापता होने से एक दिन पहले उसकी पिटाई करने के आरोपी छात्रों का बयान दर्ज करने में भी देरी हुई है। पीठ ने जेएनयू और इसके छात्र संघ, जेएनयूएसयू, से भी कहा कि वे दो दिन में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्हें सघन तलाशी पर कोई आपत्ति नहीं है और पुलिस को सारी सहायता दी जाएगी। 


उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र है। इस पर विश्वविद्यालय या इसके छात्रों की आेर से किसी तरह का एेतराज किए जाने पर पुलिस इजाजत के लिए अदालत का रूख कर सकती है। पीठ ने कहा कि हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वह कहां गायब हो गया।

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