जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध को लेकर दायर याचिका पर  हाई कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

Wednesday, Mar 27, 2019 - 01:20 PM (IST)

श्रीनगर (मजीद)  : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य में जमात-ए-इस्लामी पर हाल में लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया और उससे 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है। जमात के एक पूर्व सदस्य मेहराज अजीम ने यह याचिका दायर की थी।  न्यायमूर्ति ताशी रैब्सटन की एकल पीठ ने सोमवार को केन्द्रीय गृह सचिव को सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल तक याचिका पर जवाब और आपत्तियां दाखिल करने के निर्देश दिये। अदालत में मौजूद सहायक सॉलिसिटर जनरल ताहिर माजिद शमशी ने नोटिस स्वीकार किया।    


केन्द्र ने 28 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें उसने इस आधार पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि आतंकवादी संगठनों के साथ उसके ‘करीबी संबंध’ हैं और इससे राज्य में ‘अलगाववादी आंदोलन बढऩे’ की आशंका है। याचिकाकर्ता के वकील सैयद मुसाहिब ने कहा कि सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए प्रक्रिया का पालन नहीं किया और जमात को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना प्रतिबंधित कर दिया गया जो कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।
 

Monika Jamwal

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