उच्च न्यायालय ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

punjabkesari.in Monday, Jul 18, 2016 - 09:13 PM (IST)

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी प्रवचनकर्ता आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया और कहा कि आसाराम को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आसाराम 74 ने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछले महीने एक जमानत आवेदन दायर किया था और उचित उपचार के लिए केरल जाने की इजाजत मांगी थी।  
 
पीड़ित लड़की के वकील पी सी सोलंकी ने बताया कि अपने आदेश में न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने एक चिकित्सा बोर्ड की आेर से तैयार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है। सोलंकी ने कहा,‘‘उच्च न्यायालय ने चिकित्सा बोर्ड की आेर से तैयार मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।’’ अदालत ने मामले में सुनवाई को लेकर प्रगति रिपोर्ट मांगी और स्थायी जमानत के आवेदन पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की।

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