सहारा प्रमुख पर हाईकोर्ट का सख्त, 3 राज्यों की पुलिस को दिया सुब्रतो रॉय को अरेस्ट करने का आदेश

Friday, May 13, 2022 - 03:07 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए तीन राज्यों की पुलिस को आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने शुक्रवार को हर हाल में साढ़े 10 बजे अदालत में उपस्थित होने के अल्टीमेटम के बावजूद हाजिर नहीं होने पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया। इससे पहले सुब्रत राय के अधिवक्ता ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि राय बीमार हैं और इस वजह से वह अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं।

 

इस पर न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। बता दें कि न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में आम लोगों के जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 13 मई को साढ़े 10 बजे हाईकोर्ट में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया था।

 

न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी कि राय सशरीर हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर अदालत उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करेगा। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की थी कि राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अदालत में नहीं आकर बड़ी गलती की है। दरअसल न्यायाधीश ने गुरुवार से पहले हुई सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 12 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

 

सुब्रत राय के पेश होने को लेकर हाईकोर्ट के ईद-गिर्द भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था लेकिन इसके बावजूद राय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं होने की छूट देने संबंधी दो याचिकाएं दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। राय ने अपनी सुरक्षा, उम्र तथा बीमारी का हवाला देकर का अदालत में उपस्थिति से छूट देने की मांग की थी।

Seema Sharma

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