हाईकोर्ट की आप विधायक को फटकार, शिकायतकर्ता से पूछताछ के लिए EC को नहीं कर सकते मजबूर

Thursday, Aug 02, 2018 - 07:39 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव आयोग को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि संसदीय सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति को ‘लाभ का पद’ बताने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जाए।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कहा कि यह साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि आप विधायकों ने लाभ का पद ग्रहण किया और विधायक यह नहीं कह सकते कि वे शिकायतकर्ता से पूछताछ करेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘कानूनी स्थिति के अनुसार, आप चुनाव आयोग को (शिकायतकर्ता) प्रशांत पटेल को बुलाकर उनसे पूछताछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। विवाद बहुत सीमित है। चुनाव आयोग शिकायतकर्ता की शिकायत पर भरोसा नहीं कर रहा है, वह दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा है।’’

एक आप विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने कहा कि उन्हें पटेल से पूछताछ और गवाहों को बुलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा के महासचिव और प्रशासन विभाग, एकाउंट और विधि मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को गवाहों के रूप में बुलाकर यह साबित करना चाहते हैं कि आप विधायक लाभ के पद पर काबिज नहीं थे।

Yaspal

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