हेरोइन की तस्कर महिला को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Friday, Oct 28, 2016 - 10:51 AM (IST)

चंडीगढ़ : हेरोइन सप्लाई मामले में पंजाब के तरनतारन की रहने वाली रंजीत कौर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दर्ज मामले के अनुसार 27 मार्च, 2014 को थाना पुलिस के एस.आई. अशोक कुमार पुलिस पार्टी के साथ एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सेक्टर-47 के बाजार के पास गुरुद्वारे वाले टी-प्वाइंट पर पहुंचने पर उन्हें एक महिला आती दिखाई दी। पुलिस पार्टी को देख महिला वहीं रुक गई और अपने हाथ में मौजूद पैकेट फेंक दिया। पुलिस ने उसे रोका और पैकेट की तलाशी ली तो उसमें से 70 ग्राम हेरोइन थी। सेक्टर 31 थाना पुलिस ने पंजाब के तरनतारन निवासी रंजीत कौर को गिरफ्तार करने के बाद एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

युवक को एक साल कैद 
10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को जिला अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वाला सेक्टर-25 भास्कर कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय सन्नी है। उसके खिलाफ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं में संबंधित केस दर्ज किया था। उसे थाना पुलिस ने 7 फरवरी 2015 को एरिया में नाके के दौरान पकड़ा था। 


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