ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगा भारी जुर्माना, ‘भगवान राम’ को अदा करनी पड़ी रकम

Wednesday, Sep 11, 2019 - 09:26 AM (IST)

नई दिल्ली : नए मोटर व्हीकल नियम लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम का उल्लघंन करने एक वाहन पर 1 लाख 41 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना रोहिणी कोर्ट ने लगाया है। जुर्माना एक ट्रक को लगा जो कि राजस्थान के भगवान राम नाम के शख्स का था। यह जुर्माना देश में लगे सभी अन्य जुर्मानों से ज्यादा है। बता दें कि देश में 1 सितम्बर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत यह चालान 5 सितम्बर को रोहिणी ट्रैफिक पुलिस ने एक राजस्थान नंबर आरजे 07जीडी 0237 का काटा था।

इसके बाद ट्रक को जब्त कर उसे चालान की रकम जमा करने के लिए रोहिणी कोर्ट के मैट्रो पॉलिटन मैजिस्ट्रेट को सौंप दिया था। जहां ट्रक के मालिक बीकानेर निवासी भगवान राम 9 सितम्बर को चालान की पूरी रकम अदा करने के बाद अपना ट्रक छुड़ा कर ले गया। ट्रैफिक पुलिस ने उक्त ट्रक को गलत लेन में खतरनाक तरीके से ट्रक चलाने के लिए पकड़ा था। ट्रक ओवर लोड होने के साथ ही चालक के पास पॉल्यूशन सर्टीफिकेट और इंश्योरैंस सर्टीफिकेट पेपर भी नहीं मिले थे।

Seema Sharma

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