निर्भया गैंगरेपः पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की याचिका को किया खारिज

Saturday, Feb 22, 2020 - 05:48 PM (IST)

नेशनल डेस्क:  पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी विनय की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उसने दावा किया था कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और उसे उपचार की जरूरत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषी विनय कुमार शर्मा द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया था कि उसके माथे पर गहरी चोट है, दायीं बांह टूटी हुई है और उसपर प्लास्टर है। वह मानसिक बीमारी और सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसके दावों को ‘‘तोड़े मरोड़े गए तथ्यों का पुलिंदा'' बताया और अदालत से कहा कि सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ है कि दोषी विनय कुमार शर्मा ने चेहरे को खुद ही जख्मी कर लिया और वह किसी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त नहीं है।

दरअसल विनय ने फांसी की सजा से बचने के लिए तिहाड़ जेल में अपने कमरे की दीवार में सिर मार कर अपने को घायल कर लिया और फिर अदालत में याचिका दायर की है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज कराया जाये। विनय की तरफ से  पटियाला हाउस अदालत में वकील ए पी सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उसके मुवक्किल के इलाज के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर विनय की हालत पर रिपोटर् देने का निर्देश दिया है।

याचिका में विनय को उपचार के लिए मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान अस्पताल में भेजने का भी अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया कि सिर में चोट लगने के बाद विनय अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा है। वकील ने कहा उसे गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया हो सकती है और उसकी चिकित्सा जांच करवा कर रिपोर्अमंगवाई जाये। गौरतलब है कि निर्भया कांड के चारों दोषियों की तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी निर्धारित की गयी है। इससे पहले दो बार उनकी फांसी टल चुकी है। 


 

vasudha

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