उत्तराखंड में शराब, ईंधन पर लगाया गया ‘स्वास्थ्य सेवा कर’, 350 करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा

Thursday, May 07, 2020 - 11:39 PM (IST)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को राज्य में ‘स्वास्थ्य सेवा कर' लगाने का फैसला किया। इससे राज्य में शराब के दाम में 20 से 200 रुपए प्रति बोतल और पैट्रोल, डीजल के दामों में एक से दो रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि शराब और पेट्रोल, डीजल पर लगाया गया ‘स्वास्थ्य सेवा कर' राज्य के विकास में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों निर्णय शासनादेश जारी होते ही तत्काल लागू हो जाएगें। कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देसी- विदेशी शराब के मूल्यों में प्रति बोतल 20 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इससे 250 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। 

कौशिक ने बताया कि भारत निर्मित विदेशी शराब के मूल्यों में 20 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति बोतल तथा देसी शराब के दामों में 20 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आयातित शराब के दामों में प्रति बोतल 475 रुपए की वृद्धि हो गई है। उन्होंने बताया कि विदेशी शराब के प्रमुख ब्रांडों में ब्लैंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग पर 50 रुपए प्रति बोतल वृद्धि हुई है जबकि अन्य ब्रांड जैसे मैक्डॉवल नम्बर वन और एट-पीएम पर 30 रुपए प्रति बोतल दाम बढ़े हैं। 

इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि पेट्रोल के दामों में दो रुपए प्रति लीटर और डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि इस वृद्धि के बाद राज्य में पेट्रोल के दाम 74.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 64.17 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ये दाम पडोसी उत्तर प्रदेश के बराबर हैं और इससे राज्य को 120 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

shukdev

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