राजस्थान: HC का सख्त निर्देश- हड़ताली चिकित्सकों को करें गिरफ्तार

Monday, Dec 25, 2017 - 02:33 PM (IST)

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष बैंच ने आज चिकित्सकों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने व उन पर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी। दरअसल सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल से प्रदेश में मेडिकल आपात हालात पैदा होने और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चिकित्सकों के काम पर नहीं लौटने पर अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कल प्रार्थनापत्र देकर उच्च न्यायालय से जनहित में इस मामले में दखल देने की मांग की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग ने क्रिसमस के अवकाश के दिन भी विशेष बैंच में सुनवाई रखी।

हाईकोर्ट ने पूर्व में सरकार को काम पर लौटने वाले डाक्टरों को गिरफ्तार नहीं करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कोई भी हड़ताली चिकित्सक काम पर नहीं लौटा। ऐसे हालात में उच्च न्यायालय ने व्यापक जनहित और मेडिकल आपातस्थिति के कारण विशेष तौर पर अवकाश के दिन भी सुनवाई की शुरुआत में ही आज चिकित्सकों के अधिवक्ता से पूछा कि हमने आपको ग्रीन कॉरिडोर की सहूलियत दे दी इसके बावजूद चिकित्सक काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। महाधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश के 50 प्रतिशत चिकित्सक काम पर नहीं आ रहे हैं इसलिए यह माना जा सकता है कि वे हड़ताल पर हैं, जबकि चिकित्सकों की ओर से कहा गया था कि वे हड़ताल पर नहीं है और गिरफ्तारी के डर से काम पर नहीं आ रहे हैं।

अदालत ने राज्य सरकार को पूरी सख्ती से चिकित्सकों की हड़ताल से निपटने, जिसमें रेस्मा के तहत उनकी गिरफ्तारी भी शामिल है, की छूट दे दी। राज्य सरकार से यह भी कहा गया कि वे किसी भी तरह की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकती है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद चिकित्सकों के पास कोई रास्ता नहीं रह गया है कि वे या तो बिना शर्त काम पर लौटें या फिर गिरफ्तार होने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। 

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