महिलाओं को हेलमेट से छूट पर HC की फटकार, पूछा- क्या जेंडर देखकर आती है मौत?

Thursday, Mar 22, 2018 - 12:22 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज महिलाओं चालकों को हेलमेट में छूट दिए जाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक्सीडेंट पुरुष या महिला का जेंडर देखकर होता है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब व हरियाणा में 90% वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते। सबकी जान की कीमत बराबर होती है महिलाओं की सिर पुरुषों से अलग नहीं होती। कोर्ट ने बिना हेलमेट वाहन चालकों के चालान का डाटा तलब किया है। अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। 

नियमों को सख्ती सं नहीं किया जाता लागू 
जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की बेंच ने पूछा कि नियमों को सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही पंजाब व हरियाणा में लोग हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं समझते। दोपहिया पर तीन लोग आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लॉ रिसर्चर अनिल सैनी ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा कि दोपहिया चलाने वाली महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट क्यों दी गई है। क्या सड़क पर सुरक्षा मानदंड पुरुषों के लिए ही है। कोई भी धर्म सुरक्षा मानदंड से बड़ा नहीं हो सकता। 

मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव की मांग
हाईकोर्ट से मांग की गई है कि जो सिख महिलाएं पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। इसके लिए मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी बदलाव की मांग भी की गई है। पत्र में कहा गया कि हरियाणा ने महिलाओं को हेलमेट पहनने से भले ही छूट नहीं दी है लेकिन वहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। अाज तक महिलाओं का बिना हेलमेट कोई चालान नहीं किया गया। पंजाब में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। 

Punjab Kesari

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