HC ने मांस निर्यातक कुरैशी की गिरफ्तारी को लेकर ED से मांगा जवाब

punjabkesari.in Wednesday, Aug 30, 2017 - 03:38 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में मांस व्यापारी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आज जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने सरकार और ईडी को नोटिस जारी करते हुए पांच दिन में जवाब देने को कहा है। विवादास्पद मांस निर्यातक कुरैशी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन निचली अदालत ने उसे पूछताछ के लिए ईडी की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था। 

सुनवाई के दौरान कुरैशी के वकील आर के हांडू ने तर्क दिया कि ईडी ने उनके मुवक्किल को अवैध तरीके से हिरासत में रखा है। उन्होंने दावा किया कि कुरैशी को तभी गिरफ्तार कर लिया गया था जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसे यह भी नहीं बताया गया था कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ईडी की ओर से अदालत में पेश केन्द्र सरकार के स्थाई वकील अनिल सोनी ने कहा कि गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देने वाले संवैधानिकआदेश का पूरा पालन किया गया है। 

पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बगैर और प्रभावी कानूनी सहायता दिए बगैर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। पीठ ने कहा कि सूचना यह भर नहीं है कि किसी व्यक्ति को पढ़ के सुना दिया जाए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको उसे इसकी प्रति मुहैया करानी होती है। इसके साथ ही पीठ ने केन्द्र और ईडी को मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को गिरफ्तारी से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड पेश करने को कहा है।  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News