गजरा राजा मेडिकल कॉलेज भर्ती मामला, HC ने कॉलेज प्रबंधन को जारी किया नोटिस

Sunday, May 20, 2018 - 11:42 AM (IST)

ग्वालियर : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक की भर्ती को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा संभागीय आयुक्त और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा है कि वह भर्ती के लिए नए नियम कैसे बना सकते हैं। हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से इस संदर्भ में चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

दरअसल ग्वालियर के जीआरएमसी प्रबंधन ने फरवरी 2018 में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी की थी, इस विज्ञप्ति में एक शर्त रखी गई थी, जिसके मुताबिक वही लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में या तो सह प्राध्यापक हैं या पीजी के तौर पर पदस्थ हैं।

इसे लेकर भोपाल के वीरेंद्र कुमार जैन ने याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। इस तरह की भर्तियों में मेडिकल कॉलेज प्रदेश और अन्य दूसरी शर्तें नहीं लगा सकता। इसलिए इन भर्तियों में सभी को आवेदन करने की पात्रता दी जाए। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका को सुनवाई योग्य माना और सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए हैं।

kamal

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