रावत स्टिंग मामला: सिब्बल ने कहा, शुरू नहीं हो सकती सीबीआई जांच

Saturday, Oct 22, 2016 - 11:20 PM (IST)

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत की आेर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। रावत की आेर से उपस्थित वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है जिससे साबित होता हो कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और इसलिए सीबीआई जांच की शुरुआत नहीं हो सकती।
 

सिब्बल ने आग्रह किया कि हर एेसा मामला सीबीआई जांच के पात्र नहीं है और उन्होंने महाराष्ट्र के एसआर बोम्बई मामले का हवाला दिया जहां यह स्थापित हुआ था कि सीबीआई जांच के लिए प्राथमिकी जरूरी है।  उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला सिक्किम और केरल के मामलों से अलग है जिनकी मिसालें इस मामले की सुनवाई के दौरान दी गईं।

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