स्कूलों के नजदीक नहीं बेच सकेंगे जंक फूड,रोक लगाने की तैयारी में गुजरात सरकार

Tuesday, Nov 19, 2019 - 12:15 AM (IST)

अहमदाबाद: गुजरात सरकार बच्चों के बीच स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भोजन खाने को बढ़ावा देने के मकसद से स्कूलों में तथा उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूलों में उच्च वसा, नमक तथा शर्करा वाले भोजन की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है और राज्य सरकार इसके लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में है। 

बच्चों के बीच स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की कैंटीन के साथ ही उसके आसपास के 50 मीटर के क्षेत्र में उच्च वसा, नमक तथा शर्करा वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगायी जाएगी। 


गौरतलब है कि इस साल जून में, एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने घोषणा की थी कि खाद्य नियामक स्कूल और उसके आसपास अस्वास्थ्यकर खाद्यों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित नियमों के अनुसार स्कूल के अधिकारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम लागू करना होगा। स्कूल या उसके द्वारा अनुबंधित खाद्य व्यवसायी (कैंटीन संचालक आदित) तथा शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए अनुबंधित परिचालक के लिए सुरक्षित-खाद्य कानून के तहत लाइसेंस हासिल करना होगा।
 

shukdev

Advertising