नाबालिगा के अपहरण मामले में दोषी को 5 साल कैद

Thursday, Dec 08, 2016 - 09:54 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): नाबालिगा के अपहरण से संबंधित मामले में जिला अदालत में महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष कोर्ट ने दोषी सैक्टर-20 निवासी रविंद्र को 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता से शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। बचाव पक्ष के दावे के मुताबिक पीड़िता ने बयान दिया था कि वह मर्जी से दोषी युवक के साथ गई थी।

हालांकि घटना में पीड़िता के विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान बयान दोषी के खिलाफ थे। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने बेटी को मार्कीट में सामान लाने भेजा था पर लड़की घर नहीं लौटी। शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में आने-जाने वाले युवक ने पीड़ित लड़की का अपहरण किया है।

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