जगन्नाथ मंदिर को लेकर SC के ओडिशा सरकार को निर्देश, जल्द दूर करें श्रद्धालुओं की दिक्कतें

Friday, Jun 08, 2018 - 04:29 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के उचित प्रबंधन तथा तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं की दिक्कतें खत्म करने के लिए आज कई दिशानिर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन खंडपीठ ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को हो रही विभिन्न कठिनाइयों के संबंध में पुरी के जिला जज से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने ये दिशानिर्देश सुभ्रांशु पाधी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए।

शीर्ष अदालत ने ओडिशा सरकार को एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया, जो वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर और सोमनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के प्रशासन के बारे जानकारियां जुटाएगी तथा जगन्नाथ मंदिर में भी वैसे ही प्रयास करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को इस मामले में न्याय-मित्र नियुक्त किया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जगन्नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। श्रद्धालुओं की कठिनाइयां समाप्त होनी चाहिए।

Seema Sharma

Advertising