जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिये इकाइयों के पंजीकरण को लेकर दिशानिर्देश जारी

Friday, Apr 02, 2021 - 11:46 PM (IST)

नयी दिल्ली : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिये नई केंद्रीय योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। डीपीआईआईटी के दिशानिर्देश के अनुसार योजना के तहत पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2024 तक जारी रहेगा।

 

इसमें कहा गया है, "आवेदकर्ता इकाई योजना के तहत प्रोत्साहन लेने को इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल जेकेएनआईएस.डीआईपीपीण्जीओवी.इन  के जरिये पंजीकरण कराना होगा।" इसमें कुछ दस्तावेज की भी जरूरत होगी, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बैंक से कर्ज के लिये मंजूरी पत्र, जमीन के कागज, पैन (स्थायी खाता संख्या) तथा जीएसटीआईएल प्रमाणपत्र शामिल हैं।

 

इसमें कहा गया है कि एक अप्रैल, 2021 से पहले उपयोग नहीं होने वाली विरासत संपत्ति को उसके बाद उसमें व्यावसायिक या होटल अथवा पर्यटन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। उसे भी कुछ पात्रता मानदंडों के तहत नई इकाई मानी जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जनवरी में 28,400 करोड़ रुपये के व्यय से नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। नये निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को प्रखंड स्तर पर और दूरदराज क्षेत्रों तक ले जाने के लिये इस योजना की घोषणा की गयी।

Monika Jamwal

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