GST रिटर्न दाखिल करने के लिए मिली मोहलत, प्राइवेट लॉटरी पर लगेगा 28% टैक्स

Sunday, Jun 18, 2017 - 09:50 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालाँकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहाँ परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। 

उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रुलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आँकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।  

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