1 अप्रैल, 2025 से वाहनों में सीट बेल्ट के कड़े नियम लागू करेगी केंद्र सरकार
punjabkesari.in Monday, Aug 26, 2024 - 02:58 PM (IST)
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से भारतीय वाहनों के लिए नए सुरक्षा मानकों का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित नियमों में 1 अप्रैल, 2025 के बाद बनी सभी यात्री कारों में (एम-1 श्रेणी) में पीछे वाली सीट पर भी बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य किया गया है।
चोट लगने का जोखिम होगा काफी कम
नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पीछे की सीट पर बैठने वाले सभी यात्री सीट बेल्ट पहनें, जिससे दुर्घटना की स्थिति में चोट लगने का जोखिम काफी कम हो जाएगा। ये प्रस्तावित सुरक्षा मानक केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के एआईएस-145-2018 का हिस्सा हैं। इसमें खास तिथियों के बाद बने वाहनों में विशिष्ट सुरक्षा सुविधाओं, जैसे सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली (रेस्ट्रेंट सिस्टम) और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के उपयोग को अनिवार्य करने की बात है।
2022 में सड़क दुर्घटनाओं में गई थी 16,715 लोगों की जान
यह कदम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के समय में मृत्यु होने की संभावना कम करने में सीट बेल्ट की अहम भूमिका होती है। दिसंबर 2023 में जारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की एक रिपोर्ट ‘भारत में सड़क दुर्घटना-2022’ के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,715 लोगों की मृत्यु इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इनमें 8,384 चालक और 8,331 यात्री थे।
रेस्ट्रेंट सिस्टम का होगा इस्तेमाल
केंद्रीय मोटर वाहन (दसवां संशोधन) नियम, 2024 लागू होने के बाद सभी वाहनों में सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और इसके तय मानकों का पालन करना होगा। आईएस 16694: 2018 मानक का पालन करने के लिए भी सभी वाहनों में सेफ्टी बेल्ट और रेस्ट्रेंट सिस्टम लगाने की जरूरत होगी। रेस्ट्रेंट सिस्टम एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें वाहन का डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है, जिससे दुर्घटना के समय उसमें बैठे यात्रियों की गति को रोकी जा सके और उनको चोट से बचाया जा सके। इसमें सामान्यतया सीट बेल्ट शामिल होती है, लेकिन इसमें अन्य फीचर जैसे एयरबैग, सीट बेल्ट प्रीटेंसनर्स और लोड लिमिटर्स भी शामिल हो सकते हैं।