सरकार की बड़ी कानूनी जीत, SC ने ठुकराई PNB स्‍कैम जांच पर निगरानी की अपील

Saturday, Dec 29, 2018 - 01:02 AM (IST)

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक कर्ज फर्जीवाडे़ मामले की जांच में दखल देने या निगरानी रखने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। कोर्ट ने इश मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश जारी करने से भी मना कर दिया। इस मामले में अरबपति जौहरी नीरव मोदी आरोपी हैं और मामला उजागर होने के बाद देश से भाग गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
जस्टिस संजय के कौल की अध्यक्षता ने एडवोकेट विनीत ढांढा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका फरवरी महीने से सुनवाई के लिए पेंडिंग थी और जस्टिस कौल के पास पहली बार ही सुनवाई के लिए आई थी। बेंच ने निर्देश दिया, "भारत के संविधान की धारा के तहत दाखिल की गई इस याचिका पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। इसके तहत यह याचिका खारिज की जाती है। जस्टिस दीपक गुप्ता भी इसी बेंच का हिस्सा थे।

सरकार ने कहा, मामले में कोर्ट के दखल की नहीं जरूरत
सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी और याचिका के खिलाफ कुछ कड़ी आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने तर्क दिया कि जब मामले में जांच चल रही है तो कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि जब तक किसी खामी की ओर इशारा न किया जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत का दखल देना ठीक नहीं है। कोर्ट की निगरानी के लिए पर्याप्त वजह होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता एडवोकेट जेपी ढांढा ने दलील दी कि मामला गंभीर है और सरकार को कम से कम जांच प्रगति के बारे में कोर्ट को बताना चाहिए। लेकिन बेंच ने ढांढा की दलील को नहीं माना और कहा कि केवल कुछ बातों के आधार पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। 

Yaspal

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