सरकार ने निर्बाध आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन सप्लाई वाहनों को 31 मार्च तक परमिट में दी छूट
Monday, Sep 21, 2020 - 09:17 PM (IST)
नई दिल्लीः सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर आक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने वाले विशेष वाहनों को अगले साल 31 मार्च तक बिना परमिट के आवागमन करने की छूट दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को यहां जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह कदम देश में कोरोना महामारी के कारण आक्सीजन सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
Ministry of Road Transport and Highways issues order for exemption of permit requirements to transport vehicles used exclusively for the carriage of oxygen during the period of COVID-19 pandemic, up to the 31st March, 2021. pic.twitter.com/xkPN2Yi5FG
— ANI (@ANI) September 21, 2020
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिफर् उन्हीं विशेष वाहनों पर लागू होगा जो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई के लिए तैयार किये गये हैं। मंत्रालय ने कहा कि आक्सीजन कोविड-19 के इलाज में अहम है और इसे देखते हुए यह अधिसूचना जारी की गयी है जिससे सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति जारी की जा सकेगी।