लड़कियों को गोद लेने की प्राथमिकता बढ़ने से भारत में लैंगिक भेदभाव हुआ खत्म

punjabkesari.in Monday, Mar 18, 2024 - 07:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क : अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रस्तुत आंकड़े इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं जो वैदिक युग जितनी पुरानी है। पिछले साल 20 नवंबर को 10 राज्यों ने एससी द्वारा निर्देशित एचएएमए के तहत गोद लेने से संबंधित डेटा प्रस्तुत नहीं किया था। इस दौरान एएसजी ने 11 राज्यों द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें 2021-2023 की अवधि में कुल 15,486 गोद लेने की बात दर्ज की गई थी।

केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने वाले माता-पिता ने 6,012 लड़कों को गोद लेने के मुकाबले 9,474 लड़कियों को घर ले जाना पसंद किया। हालांकि, गोद लिए गए बच्चों की पसंदीदा उम्र छह साल से कम रही, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (CARA) सारणी से पता चलता है कि 69.4% पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता (PAP) 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को चुनते हैं; 2 से 4 वर्ष के आयु वर्ग में 10.3%; और 4 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में 14.8%।

पंजाब और चंडीगढ़ सबसे आगे

पंजाब और चंडीगढ़ भारत में लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने में अग्रणी बनकर उभरे हैं, आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि गोद लेने में भी इस पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में एचएएमए के तहत पंजीकृत कुल 7,496 गोद लेने वालों में से 4,966 लड़कियां और 2,530 लड़के थे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में गोद लिए गए कुल 167 बच्चों में से 114 लड़कियाँ थीं।

हिमाचल प्रदेश के दंपतियों ने 2,107 बच्चों (1,278 लड़कियों) को गोद लिया; तमिलनाडु 1,671 (985 लड़कियाँ); दिल्ली 1,056 (558 लड़कियाँ); उत्तराखंड 685 (472 लड़कियाँ); आंध्र प्रदेश 1,415 (835 लड़कियाँ); ओडिशा 291 (165 लड़कियाँ); और, यू (66 लड़कियाँ)। जबकि तेलंगाना के हिंदू जोड़ों ने एक लड़के को गोद लेना पसंद किया (कुल 242, जिनमें से 48 लड़कियाँ थीं), पश्चिम बंगाल में जोड़े इस प्रवृत्ति को तोड़ने की कगार पर पहुँच गए (कुल 228, जिनमें से 112 लड़कियाँ थीं)।

हालांकि राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को संकलित करने वाली केंद्र सरकार ने जानकारी को एक चेतावनी के साथ रखा है। इसमें कहा गया है, "हालांकि कुछ माता-पिता गोद लेने का दस्तावेज (एचएएमए के तहत) प्राप्त करते हैं, जो गोद लेने को औपचारिक रूप देने वाला एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन ज्यादातर लोग गोद लेने के दस्तावेज को पंजीकृत करने का विकल्प नहीं चुनते हैं।"

 


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News Editor

Parveen Kumar

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