गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

Sunday, Dec 17, 2017 - 04:14 AM (IST)

बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से गैंगरेप के 2 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपियों को शुुक्रवार देर शाम सुनाए गए फैसले में 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वकील शशिकांत नागले ने बताया कि सारणी निवासी सुनील (28) और दिलीप (30) ने 15 जून, 2015 को 15 साल की इस किशोरी को जबरन अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। 

Advertising