पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं देनी होगी गिरफ्तारी

Tuesday, Feb 19, 2019 - 06:36 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई में हाल ही में शामिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की पूर्व अधिकारी भारती घोष को मंगलवार को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया।

न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारती घोष के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के बाद करेगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ अब तक 10 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। उन्होंने याचिका में कहा था कि शीर्ष अदालत पहले ही उन्हें सात मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर चुकी है, परंतु राज्य सरकार ने अब उनके खिलाफ तीन नये मामले दर्ज किये हैं। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य हैं, लेकिन न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। 

Yaspal

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