पंजाब केसरी स्पैशल : औपचारिकताएं बन रही आशियाना बनाने में रोड़ा

Monday, Sep 17, 2018 - 06:03 PM (IST)

 जम्मू (उदय) : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण की सुविधा मुहैया करवाते हुए मध्यवर्गीय परिवार को राहत तो प्रदान की परन्तु जमीनी स्तर पर इसे अमल में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मध्यवर्गीय परिवार के लिए अपने सपनों का आशियाना बनाना आसान नहीं है और इसमें सबसे बड़ी अड़चन औपचारिकताएं पूरी करने में आती है। हालांकि अगर आवेदक सालाना आय के दायरे में आता है तो उसे बैंक लोन देने के लिए तैयार है परन्तु औपचारिकताओं के पेच में मामला अटक जाता है। दूसरा जिन शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अंतर्गत में लाया जा रहा है उन शहरों में भी टाऊन प्लानिंग एवं मास्टर प्लान में बदलाव के चलते कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से भी लोन लेने और घर बनाने में समय लग रहा है।

 


जमीन के दस्तावेजों की जांच के बाद लोन
किसी भी बैंक से अगर लोन लेकर घर बनाना है तो पहले आय प्रमाण पत्र के साथ जमीन के दस्तावेजों की जांच होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख रूपए की अधिक सलाना आमदन वाले उम्मीदवार को 12 लाख और 12 लाख से अधिक आय वाले को 18 लाख रूपए तक बैंक लोन दे रहा है। इसके अलावा अगर आय अधिक है तो बैंक जरूरत के मुताबिक भी लोन मुहैया करवा रहा है। जेएंडके बैंक से लोन लेने पर पहले रेवेन्यू विभाग में दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक लोन तय करेगा क्योंकि जमीन के कागजात जाली न निकलें। इसके अलावा जमीन गिरवी रख कर भी बैैंक लोन मुहैया करवा रहे हैं।

 


नकशा पास बिना नहीं मिलेगा लोन
अगर लोन लेकर कोई घर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे नगर निगम, म्युनिसिपल कमेटी अथवा जे.डी.ए से नकशा पास करवाना होगा। नकशा पास होने पर ही बैंक लोन देगा। म्युनिसिपल अथवा जे.डी.ए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जमीन पर नकशा पास करवाने के लिए लगभग 7 विभागों से एन.ओ.सी लेनी पड़ेगी जिसमें टाऊन प्लानिंग, जे.डी.ए. एस.सी नजूल, पी.डी.डी., पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू एवं अन्य विभाग शामिल हैं। कागजात पूरे होने पर जब ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो म्युनिसिपल अधिकारी अथवा जे.डी.ए नकशा पास करेगा जिसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। जबकि एन.ओ.सी लेने के लिए भी सरकारी दफ्तरों में भटना पड़ेगा और उसमें भी समय लगता है।


पहले से बने घर का विस्तार भी नहीं आसान

अगर पहले से घर बना है और उपर या आगे लोन लेकर विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लोन लेने के लिए इसी प्रकार की सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। जम्मू म्युनिसिपल कार्पोरेशन अथवा जे.डी.ए के अधीन आने वाले क्षेत्रों में बने मकानों में लोन लेकर विस्तार करना आसान नहीं है। जम्मू म्युनिसिपल कार्पोरेशन नए नियमों के तहत सिर्फ नए आवेदनों को मंूजरी दे रही है जबकि घर के विस्तारीकरण के मामलों पर रोक लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कार्पोरेशन के पास लगभग 200 के करीब मामले लंबित पड़े हुए हैं। बनतालाब इलाके के रहने वाले रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने घर की दूसरी मंजिल पर विस्तार करना है। पहले उनका इलाका ब्लाक में पड़ता था परन्तु बाद में इसे जे.एम.सी में लाया गया। जब उन्होंने घर बनाया तब नकशे की जरूरत महसूस नहीं हुई। अब मकान के विस्तार के लिए नकशा पास करवाना पडेगा क्योंकि वह लोन लेकर घर बनाना चाहते हैं। परन्तु औपचारिकताओं के चलते विस्तारीकरण आसान नहीं लग रहा।

क्या कहते हैं अधिकारी
 जम्मू म्युनिसिपल कार्पोरेशन के बिल्डिंग आफिसर कमल किशोर ने बताया कि जे.एम.सी के अधीन इलाकों में बनने वाले नए घरों के नकशे समय समय पर पारित किए जा रहे हैं। जिनकी औपचारिकताएं पूरी हैं उन्हें पारित किया जा रहा है। अगर कोई पुराने घर का विस्तार करना चाहता है और तय मानकों के मुताबिक है तो उस नकशे को पारित किया जा रहा है। जे.एम.सी में पहले विस्तारीकरण के नकशे पारित हुए भी हैं और बीच में इन्हें बंद कर दिया गया था। तय समय पर बैठक कर बिल्डिंग परमिशन को मंजूरी दी जाती है।


 

Monika Jamwal

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