चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

punjabkesari.in Saturday, Mar 24, 2018 - 04:05 AM (IST)

रांची: चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज यहां झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई।  झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश सिंह की पीठ में आज लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार मामले में हुई सजा के खिलाफ जमानत की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी और अदालत ने अब इस मामले में छह अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।  लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि न्यायालय में बार - बार अनुरोध के बावजूद लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।  

उच्च न्यायालय से नहीं मिली थी जमानत
इससे पूर्व लालू को देवघर कोषागार के मामले में भी 23 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद छह जनवरी को हुई सजा के मामले में भी उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी।  इस बीच आज अपरेश सिमह की पीठ ने दुमका कोषागार से हुए घोटाले के मामले में जारी नोटिस पर सुनवाई की और इस मामले में बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीपी ओझा, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दूबे, अंजनी कुमार सिंह, चंडोक और सीबीआई के चारा घोटाले से जुड़े अभियोजन अधिकारी एके झा को शिवपाल सिंह की विशेष सीबीआई अदालत से जारी सम्मन पर स्थगन दे दिया।  इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। 

क्या है दुमका कोषागार मामला 
दुमका कोषागार से लगभत्रग 13.13 करोड़ की अवैध निकाली के मामाले में 48 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र मुख्या आरोपी थे। ये मामला 1995 से 1996 के बीच का है। बता दें कि चारा घोटाला के 11 मामलों  में से 3 पर फैसला आ चुका है जिसमें लालू यादव को सजा हो चुके है जिसके लिए वो रांची की बीरसा मुंडा जेस मे सजा काट रहे हैं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Punjab Kesari

Recommended News

Related News