66 वर्ष बाद बाहरी नागरिक को मिली जम्मू कश्मीर की नागरिकता,

punjabkesari.in Friday, Jun 26, 2020 - 02:48 PM (IST)

जम्मू: धारा 370 टूट चुकी है।  डोमिसाइल कानून भी लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 66 वर्ष बाद किसी बाहरी नागरिक को राज्य का स्थायी नागरिक बनाया गया है। यह सदस्यता मिली है आईएएस अधिकारी नवीन चैधरी को । चैधरी मौजूदा समय में जम्मू शहर में ही रहते हैं और कृषि विभाग में कमिश्नर सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। चैधरी मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं।


जानकारी के अनुसार उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए तहसलीदार कार्यालय में अप्लाई किया था। उन्हें बाहू तहसील के तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया। यह सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर ग्रांट डोमिसरइल सर्टिफिकेट प्रोसिजर रूल्स 2020 के नियम 5 के तहत जारी किया गया। केन्द्र सरकार ने इस कानून को मंजूरी दी थी और इसका कई संगठनों ने विरोध भी किया था।

PunjabKesari

 


यूं ही नहीं मिलेगी स्थायी सदस्यता
जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिक सदस्यता यूंह ही नहीं मिल जाएगी। इसके कुछ नियम हैं।  केन्द्र सरकार ने 370 को हटाने के बाद नये डोमिसाइल कानून को मंजूरी दी थी। सरकार के अनुसार जो लोग पन्द्रह वर्ष से अधिक समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। या फिर उन्हें जिन्होंने यहां दसवीं अथवा 12वीं की परीक्षा दी हो।
 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Monika Jamwal

Recommended News

Related News