दीपावली और काली पूजा के दिन इस बार बंगाल में नहीं फूटेंगे पटाखे, कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Thursday, Nov 05, 2020 - 07:00 PM (IST)
नेशनल डेस्कः कालीपूजा और दीपावली के दिन इस बार पश्चिम बंगाल में पटाखे नहीं फूटेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखे जलाने और बेचने पर प्रतिबंधन लगा दिया है। गुरुवार को दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर पटाखें जलाना पर्यावरण और संक्रमित मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पटाखों पर प्रतिबंध जगधात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान लागू रहेगा।
Calcutta High Court bans firecrackers in West Bengal; burning and sale of firecrackers to remain prohibited this year
— ANI (@ANI) November 5, 2020
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले दिशानिर्देश जैसे पंडालों में प्रवेश नहीं, काली पूजा के दौरान भी लागू होंगे। काली पूजा के पंडालों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा, काली पूजा के पंडालों में 300 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र में लगाया जाएगा और इसमें 45 व्यक्तियों को प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी।
राज्य सरकार ने की लोगों से अपील
पर्यावरण मंत्री अजय कुमार डे ने मंगलवार को याचिका दायर करके हाईकोर्ट से महामारी के मद्देनजर इस साल कालीपूजा और दीपावली पर पटाखों की बिक्री एवं इन्हें जलाने पर पूर्ण रोक लगाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने मंगलवार को लोगों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कालीपूजा और दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की थी। सरकार का कहना था कि वायु प्रदूषण कोविड-19 मरीजों के लिए घातक है।
दिल्ली सरकार ने इस बार भी दीवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली की दो करोड़ जनता दीवाली मनाएगी, लेकि पटाखे नहीं जलाएगी। गुरुवार को केजरीवाल ने कहा 'जिस तरह हमने पिछले वर्ष दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया था और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जुटकर दीपावली की खुशियां बांटी थीं। उसी तरह इस वर्ष भी हम साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे।