सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जलाए पटाखे, दर्ज हुई पहली FIR

Saturday, Nov 03, 2018 - 06:50 PM (IST)

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर दो घंटे पटाखे जलाने का फैसला सुनाया है। राजधानी में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार एक परिवार पर एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात साफ कही थी कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे और वो भी दिवाली वाले दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच। इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर इस आदेश का उल्लंघन होता देखा जा रहा है।



इसी मामले में पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के एक परिवार पर पड़ोसी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में धारा 188 के तहत शिकायत दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता उसी मकान में किराएदार है, जिसमें आरोपी उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है। जब आरोपी का बेटा पटाखे जला रहा था, तो शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया।



उसने बच्चों को समझाया कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। ये भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं माने। शाम को बच्चों के पापा ने भी ऑफिस से आकर पटाखे जलाने शुरू कर दिए। इस पर शिकायतकर्ता और उसके बीच में तीखी बहस हो गई। आरोपी ने बहस के बाद उसके दरवाजे पर ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए तो शिकायतकर्ता ने पुलिस को फोनकर सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Yaspal

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