मुकुल भारद्वाज की हत्या मामले में परिवार को मिला इंसाफ, आरोपी को उम्र कैद की सजा

Friday, Apr 02, 2021 - 09:42 PM (IST)

पंचकूला में वर्ष 2015 में सेक्टर 11 निवासी मुकुल भारद्वाज की पैसों के लेनदेन को लेकर गला घोट कर हत्या करने के मामले में आज पंचकूला की जिला अदालत ने हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 11 लाख रुपये जुर्माना सजा सुनाई है । पंचकूला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नरिंदर सुरा  की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में मृतक मुकुल भारद्वाज के वकील ने बताया कि  मुकुल की हत्या का मामला पंचकूला के रायपुररानी में दर्ज किया गया था और उसकी हत्या कर हत्यारे उसे पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पीछे कार में छोड़कर भाग गए थे। मृतक मुकुल भारद्वाज की हत्या में तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इन आरोपियों में से एक आरोपी की मृत्यु और एक आरोपी बरी हो चुका हैं ।

Dishant Kumar

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