ESI: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और कंपनियों के योगदान की दरों में की बड़ी कटौती

Thursday, Jun 13, 2019 - 07:56 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए चिकित्सा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में अंशदान घटाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कर्मचारी के वेतन से ईएसआई में अंशदान 6.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है।

ईएसआई की सुविधा 21 हजार रुपए तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारी को मिलती है। नये प्रावधानों के अनुसार ईएसआई में नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत होगा। नयी दरें एक जुलाई 2019 से प्रभावी होंगी। ईएसआई योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अंशदान करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत बीमित कर्मचारी को चिकित्सा, नकद राशि, प्रसव सुविधा, विक्लांगता और बीमित के आश्रितों को लाभ मिलता है।

ESIC के फायदे

  • ईएसआई में पंजीकृत व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के सदस्य का चिकित्सा उपचार कराने का हकदार होता है
  • चिकित्सा सुविधा हेतु डिस्पेंसरी इसका उपलब्ध होना
  • ईएसआई हॉस्पिटल में गैस बेनिफिट और कैशलेस सेवा का उपलब्ध होना
  • महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ लेने के पात्र होंगे
  • कुछ निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति इस अधिनियम के तहत बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होगा


ईएसआईसी से मुफ्त इलाज करवाने हेतु आपके क्षेत्र में ESI की डिस्पेंसरी अथवा हॉस्पिटल होगी| आम दवाइयां हेतू जैसे सर्दी-खांसी-जुकाम डिस्पेंसरी से अपना ESI कार्ड अथवा कंपनी से लाई गई दस्तावेज से तुरंत दवाइयां ले सकते हैं और यदि बड़ा इलाज करवाना हो जैसे ऑपरेशन,डिलीवरी  इत्यादि बड़े इलाज के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी डिस्पेंसरी से अपने ईएसआई कार्ड अथवा कंपनी से लाए गए दस्तावेज के अनुसार बड़े ESI हॉस्पिटल में भर्ती के लिए FORM 4 बनवा लें फिर उस बड़े हॉस्पिटल में जाकर मरीज को भर्ती करा कर उसका इलाज करवा सकते हैं|

Yaspal

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