केंद्रीय कानूनों के लागू होने से जम्मू-कश्मीर में समान न्याय व्यवस्था स्थापित : उपराज्यपाल प्रशासन

Wednesday, Sep 07, 2022 - 01:04 PM (IST)

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 890 केंद्रीय कानूनों के विस्तार, 205 राज्य कानूनों को वापस लेने और 129 कानूनों में संशोधन के साथ ही केंद्रशासित प्रदेश में समान न्याय की एक प्रणाली स्थापित की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रशासित प्रदेश एक नया सवेरा देख रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद कई महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनों के लागू होने से जम्मू कश्मीर में प्रगति और विकास का एक नया युग आया है। उन्होंने इस क्रम में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2007, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून, 1954 आदि का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अब जमीन का अधिकार मिल रहा है, वहीं रिकॉर्ड समय के भीतर 'पूर्ण पारदर्शिता' के साथ हजारों सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं तथा महिलाओं, वंचितों और कमजोर समूहों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बड़ी राहत देते हुए जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उनकी आय सीमा को 4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे लोग जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
 

Monika Jamwal

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