EPFO: PF से वंचित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नई योजना हुई लागू, अब मिलेगा ईपीएफ का लाभ
punjabkesari.in Saturday, Dec 20, 2025 - 06:09 PM (IST)
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से वंचित रह गए कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए ‘कर्मचारी नामांकन योजना-2025 (EES-2025)’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत नियोक्ता जुलाई 2017 से अक्तूबर 2025 के बीच छूटे पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ से जोड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नियोक्ताओं को छह महीने की विशेष अनुपालन अवधि (Special Compliance Window) प्रदान की है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, जो जानकारी के अभाव या नियोक्ता की लापरवाही के कारण अब तक ईपीएफ लाभ से वंचित रह गए थे। EPF केवल बचत योजना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा का अहम आधार है।
क्या है ‘गोल्डन विंडो’
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए छह महीने की एक विशेष ‘गोल्डन विंडो’ खोली है। इस अवधि में देशभर के नियोक्ता उन कर्मचारियों का नामांकन कर सकेंगे, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच नौकरी में थे, लेकिन उन्हें ईपीएफ का लाभ नहीं मिला। यह योजना उन कंपनियों के लिए एक तरह की माफी योजना है, ताकि वे बिना कानूनी जटिलताओं के अपनी पिछली चूक सुधार सकें।
केवल 100 रुपये का जुर्माना
EES-2025 के तहत नियोक्ताओं को गलती सुधारने पर केवल 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिन मामलों में पहले कर्मचारी का अंशदान नहीं काटा गया था, वहां नियोक्ता को केवल अपना (नियोक्ता का) अंशदान, धारा 7Q के तहत ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। पूर्व अवधि का कर्मचारी अंशदान जमा करने की बाध्यता से राहत मिलने से कंपनियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
