डिग्री और सर्टिफिकेट पर मां और पिता दोनों का नाम होना जरूरी: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Monday, Mar 11, 2024 - 05:30 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि छात्रों के प्रमाणपत्रों, डिग्री और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों में जहां माता-पिता का नाम उल्लेख किया जाना जरूरी है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि जिस तरह एक बेटी और बेटा एक जोड़े के बच्चों के रूप में मान्यता के समान रूप से हकदार हैं, उसी तरह माता और पिता भी बच्चे के माता-पिता के रूप में मान्यता के समान रूप से हकदार हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल पिता के नाम का कोई मतलब नहीं है।

दरअसल, एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि प्रमाण-पत्रों पर मुख्य भाग में माता-पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए. इसमें किसी प्रकार की बहस की जरूरत नहीं है।  मामला गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का है। जहां  रितिका प्रसाद ने एक पिटिशन लॉ ग्रेजुएट दाखिल की थी। उनका कहना था कि उन्होंने पांच साल के बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया था।जब कोर्स पूरा हो गया तो उन्हें जो डिग्री दी गई उसमें केवल पिता का नाम लिखा था माता का नहीं। रितिका का कहना था कि डिग्री पर मां और पिता दोनों का नाम होना चाहिए।

 वहीं अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये मामला देखने में सीधा लग सकता है पर इसके पूर्ण आयाम की चर्चा कि जाए तो ये एक बड़ा सामाजिक महत्व का मुद्दा है। इस संबंध में यूजीसी ने 6 जून 2014 को एक सर्कुलर जारी किया था लेकिन इसकी अनदेखी की गई। वहीं अब कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है. इस मोहतल के अंदर ही उन्हें दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू करना है जिस पर मां और पिता दोनों का नाम हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि यह गर्व की बात है कि आज बार में शामिल ज्यादातर युवाओं में लड़कियां हैं।

Anu Malhotra

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