ED ने गुजरात के IAS अधिकारी के खिलाफ आरोप-पत्र किया दायर
punjabkesari.in Sunday, Jul 15, 2018 - 11:29 AM (IST)
अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धनशोधन मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ अनुपूरक आरोप-पत्र दायर कर लिया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि 10 लाख रुपए कुर्क किए जाने के मामले में धनशोधन रोकथाम कानून के तहत विशेष न्यायाधीश ए सी जोशी के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया गया। जांच एजेंसी ने शर्मा के खिलाफ पहला आरोप- पत्र 27 सितंबर 2016 को दायर किया था।
राजकोट के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने शर्मा के खिलाफ धनशोधन का केस दर्ज किया था। सीआईडी का आरोप था कि कच्छ जिले के कलक्टर पद पर रहते हुए उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और वेलस्पन इंडिया को बाजार दर से कम कीमत पर जमीन आवंटित की जिससे सरकार को नुकसान हुआ। प्राथमिकी में सीआईडी ने यह भी कहा कि शर्मा ने 2008 में ‘ वैल्यू पैकेजिंग ’ में अपनी पत्नी के नाम पर एक लाख रुपए का निवेश किया। इस निवेश का कथित मकसद उक्त कंपनी द्वारा लाभ वितरण की आड़ में 29 लाख रुपए इकट्ठा करना था।
जांच एजेंसी ने कहा कि शर्मा ने 22 लाख रुपए को काला धन से सफेद धन में बदलने के लिए अपनी पत्नी के एनआरओ बैंक खाते का इस्तेमाल किया और इसमें से 10 लाख रुपए अपने साले के खाते में भेजे। जांच में यह खुलासा भी हुआ कि शर्मा ने अचल संपत्तियां खरीदने के लिए ‘अपराध से प्राप्त धन’ का निवेश किया और हवाला के जरिए अमेरिका में अपनी पत्नी के खाते में एक करोड़ रुपए भेजे। शर्मा इस मामले में अभी अस्थायी जमानत पर हैं।